Mahoba News: अवैध खनन परिवहन कराने वाले लोकेटर गिरोह पर पुलिस का बड़ा चाबुक चला है। कबरई खनिज जांच चौकी पर रॉयल्टी चोरी के खेल में लिप्त 2 होमगार्डों समेत कुल 19 लोकेटरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 21 जुलाई को बिना रॉयल्टी गाड़ियां निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज गायब पाए गए। खान निरीक्षक की तहरीर पर थाना कबरई में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
महोबा के कबरई थाना क्षेत्र स्थित कानपुर रोड खनिज परिपत्र संग्रह कार्यालय यानि खनिज जांच चौकी से खनन माफिया और लोकेटर गिरोह की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बीते 21 जुलाई की सुबह 4 से 5 बजे के बीच अवैध तरीके से बिना रॉयल्टी खनन गाड़ियों को निकालने और गाड़िया निकालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट को लेकर सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई थी। खबर का संज्ञान लेते हुए 22 जुलाई की रात बनी टास्क फोर्स जिसमें उपजिलाधिकारी सदर शिवध्यान पांडेय, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़, खान निरीक्षक और थाना प्रभारी कबरई की संयुक्त टीम ने जांच चौकी पर अचानक छापेमारी की।
सीओ रविकांत गौड़ ने बताया कि जब अधिकारियों ने जांच चौकी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का डेटा गायब मिला। जिससे यह साफ हो गया कि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स और लोकेटर मिलकर सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे थे। जांच में पाया गया कि ड्यूटीरत होमगार्ड देवीदीन और तुलसीदास, लोकेटरों के संगठित गिरोह से मिले हुए थे। अंकित परमार, शैलेन्द्र सिंह, पंकज महाराज, अरविंद महाराज, प्रदीप सिंह, भानू धुरिया और अंकित द्विवेदी, पिंटू पाठक, अमित साहू, रोहित तिवारी, ब्रजेश गौतम, सरमन पटेल, प्रहलाद सिंह, रतनेश सिंह, राजकुमार बुधौलिया, वीरू तिवारी, अजय यादव ये नामजद और कुछ अज्ञात लोकेटरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
इस दौरान मौके से कुछ लग्जरी गाड़ियों जैसे XUV 300, XUV 500, काली थार और अन्य वाहनों की लोकेशन देकर अवैध खनिज पास करा रहे थे। खान निरीक्षक जितेश कुमार की तहरीर पर थाना कबरई में दोनों होमगार्डों और लोकेटर गिरोह पर खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4 और 21 साथ ही भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं 316(2), 318(3) तथा संगठित अपराध की धारा 111(2)(b) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इन गाड़ियों और आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है।


