मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) में चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी माना। अदालत अब 14 अक्टूबर को दोनों की सजा पर फैसला सुनाएगी।
साहिल-मुस्कान दोषी करार
मामले के अनुसार, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डाल दिया था। घटना सामने आने के बाद यह मामला देशभर में चर्चित हुआ था।
इस मामले में करीब 16 महीने तक कोर्ट में ट्रायल चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही घटना से जुड़े विभिन्न साक्ष्य और सबूत भी अदालत के सामने रखे गए।
14 अक्टूबर को सजा का ऐलान
बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए मुस्कान और साहिल को हत्या और सबूत मिटाने के अपराध में दोषी करार दिया। दोनों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब अदालत 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगी। फैसले के बाद मृतक सौरभ के परिजनों ने दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। परिजनों का कहना है कि मुस्कान और साहिल को सजा-ए-मौत दी जानी चाहिए।
रिपोर्ट: अनमोल























