नई दिल्ली: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ से जुड़े विवाद में स्टैंडअप कॉमेडियन Samay Raina और चार अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने माना कि समय रैना और अन्य आरोपियों ने पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने और उनके लिए फंड जुटाने की दिशा में काम किया है।

पांच लोगों के खिलाफ दर्ज थी FIR

Samay Raina के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर के खिलाफ भी इस मामले में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इन सभी के खिलाफ दर्ज FIR खत्म हो गई हैं।

पहले कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने Samay Raina और चार अन्य लोगों पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा था कि सुधारात्मक कदम उठाने को लेकर दिए गए आश्वासनों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया और इससे अदालत को गुमराह करने की स्थिति बनी। हालांकि, इसके बाद आरोपियों की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और धन जुटाने समेत कई कदम उठाए गए। कोर्ट ने इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए अब सभी FIR रद्द करने का फैसला लिया है।

विवाद ने खींचा था देशभर का ध्यान

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले ने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी मंचों तक काफी चर्चा बटोरी थी। शिकायतों और विवाद के बाद अलग-अलग जगहों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, अदालत ने मामले को लेकर पहले दिए गए अपने निर्देशों और सुधारात्मक कदमों के महत्व को भी साफ तौर पर रेखांकित किया है।

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