हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हापुड़ के सीएमओ (CMO) के खाते को सीज करने का आदेश दिया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब विभाग पर चिकित्सा उपकरणों का बकाया भुगतान नहीं करने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग में अफरा-तफरी का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया था कि यदि विभाग अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खातों को सीज किया जाएगा। इसके तहत विभाग ने कई बार प्रयास किए, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया में देरी हुई। विभाग पर कुल मिलाकर करीब 1.75 लाख रुपये का बकाया है।

पिछले पांच बिलों में से केवल लगभग एक लाख रुपये का ही भुगतान हुआ है, और वह भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस भुगतान को लेकर विभाग ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि विभाग अपने बकाया भुगतान को जल्द से जल्द पूरा करे। इसके लिए सीएमओ का खाता सीज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भुगतान में और देरी हुई तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। इससे विभाग में हड़कंप मच गया है और कर्मचारी हड़बड़ा गए हैं। अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं कि यदि खाते कुर्क हो गए तो विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।

हापुड़ स्वास्थ्य विभाग में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कर्मचारी और अधिकारी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आगे क्या होगा और भुगतान कब तक पूरा हो पाएगा। वहीं, विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान किया जाए, ताकि खातों को फिर से सुचारू किया जा सके।

इस पूरे घटनाक्रम ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। प्रशासन और उच्च अधिकारियों की निगरानी में इस मामले की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।

रिपोर्ट- सोनू सिंह

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