समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के खिलाफ दो मामलों में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अहम फैसला आया। जिसमें “तनखैया-वनखैया” वाले बयान मामले में आज़म पर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है।

आजम खान के तनखैया वाले बयान पर दो साल की सजा के फैसले को लेकर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसकी बहस पूरी हो चुकी है और अब इस मामले में फैसला आ चुका है। “तनखैय” वाले प्रकरण में  29 मार्च 2019 को लोकसभा के चुनाव के दौरान दिए गए भाषण के तहत आचार संहिता उल्लंघन के मामले में संबंधित धाराओं में भोट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

इस प्रकरण में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी। अब इस प्रकरण में सेशन कोर्ट में सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को यथावत रखा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला के द्वारा आजम खान पर दर्ज हेट स्पीच मामले में बरी कर देने पर अपील दायर की गई है। इस प्रकरण में भी स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आ चुका है।

लोकसभा के चुनाव के दौरान आजम खान ने अपने पार्टी कार्यालय पर 29 मार्च 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था जिस पर 2 अप्रैल 2019 को आप नेता फैसल लाल के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

इस प्रकरण में कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को साक्ष्य के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया था, इस फैसले के खिलाफ फैसल लाल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। इसके बाद इस प्रकरण में भी कोर्ट ने आज़म खान को राहत दे दी है।

रिपोर्ट- मुज्जसिम खान/सोनू सिहं

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