प्रयागराज: यूपी के बाहुबली और माफिया रहे अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत झटका लगा है. प्रयागराज के चर्चित रंगदारी और अपहरण मामले में अदालत ने उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामला बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में उमर अहमद, अली अहमद समेत छह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था।

बिल्डर ने लगाए थे गंभीर आरोप

शिकायत के मुताबिक, बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि उसे अगवा कर मारपीट की गई और जमीन को उमर अहमद और अली अहमद के नाम करने का दबाव बनाया गया। FIR में रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप भी दर्ज किए गए थे।

रिपोर्टों के अनुसार, मामले में करीब 1.20 करोड़ रुपये दिए जाने का उल्लेख भी सामने आया था। हालांकि, अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी मुश्किलें

उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अब मुकदमे की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

बता दें कि अतीक अहमद परिवार से जुड़े कई मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। उमर अहमद पहले भी विभिन्न आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अतीक अहमद की कुछ लोगों ने अस्पताल ले जाते समय 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी थी.

रिपोर्ट: आलोक मालवीय

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