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उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बृजभूषण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, अब्बास अंसारी और विजय मिश्रा की परेशानियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और बाहुबलियों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियारों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे सभी लाइसेंस धारकों की दोबारा पहचान करने और सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई है। यह मामला जय शंकर उर्फ बैरिस्टार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। कोर्ट ने कहा कि राज्य के 75 जिलों में आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है और कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के पास भी हथियार लाइसेंस मौजूद हैं।

सरकारी हलफनामे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक हथियार लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें 6,062 ऐसे लाइसेंस धारक हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट में राजा भैया, बृज भूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह जैसे नामों का भी उल्लेख किया गया है।

हाईकोर्ट ने सभी जिलों से मांगी जानकारी, आर्म्स लाइसेंस मामले में सख्ती बढ़ी

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