SambhalNews: संभल में अरबों रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। जमीन पर 59 साल से कब्जा था। भूमि को सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संभल पालिका क्षेत्र में मुरादाबाद मार्ग पर स्थित तख्त गुसाई में ग्राम सभा की 38 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराकर ग्राम सभा को सौंपी गई है। यह आदेश उपसंचालक चकबंदी न्यायालय से किया गया है। डीएम अंकित खंडेलवाल का कहना है कि लगभग 101 करोड़ रुपये की कीमत इस जमीन की है। यह जमीन करीब 59 साल से निजी कब्जे में थी। ज्यादातर जमीन खाली पड़ी थी जिस पर कब्जा लेकर बोर्ड लगवा दिए गए हैं। जितनी जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है उनके कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर खाली कराने के निर्देश दिए जाएंगे।  डीएम और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने रविवार को मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और कब्जा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम को शिकायत मिली थी कि तहसील संभल के तख्त गुसाईं में सरकारी जमीन पर सईदुल रहमान और उनके वारिसों का वर्षों से कब्जा था। इस भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 101 करोड़ रुपये है। डीएम ने इसका तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने उपसंचालक चकबंदी न्यायालय में पुनर्स्थापना अपील दायर करने का निर्देश दिया। तीन जून 2026 को यह अपील दायर की गई। उपसंचालक चकबंदी न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई करते हुए 27 जून 2026 को भूमि को ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। डीएम ने बताया कि इस आदेश के बाद ग्राम सभा को यह भूमि पुनः प्राप्त हुई है। आदेश में गाटा संख्या 206, 207, 233, 242/378 और 279 सम्मिलित हैं। भूमि को सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

पालिका अध्यक्ष पर नियम विरुद्ध पट्टा आवंटन का आरोप, जांच की उठी मांग

शासन के 11 अगस्त 1954 के गजट के अनुसार, मौजा तख्त गुसाईं को गैर आबाद घोषित किया गया था। इसका प्रबंधन नगर पालिका संभल को सौंपा गया था, हालांकि यह क्षेत्र उसकी सीमा से बाहर था। सईदुल रहमान ने दावा किया कि 1967 में तत्कालीन पालिका अध्यक्ष साहू चिरंजीलाल ने उन्हें इस भूमि का पट्टा दिया था।  नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत बिना शासन की अनुमति के संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। इस मामले में शासन की कोई अनुमति उपलब्ध नहीं थी। अधिनियम के अनुसार, पट्टे की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। कथित पट्टा दिनांक 12 जुलाई 1967 विधि शून्य पाया गया।

हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन, पालिका ने पट्टा आवंटन के दावे को बताया निराधार

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