Patna News: खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर में नाम जोड़े जाने के बाद दायर की गई थी।

इसी प्रकरण से जुड़े ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और फैजल खान के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। वहीं रौशन आनंद मामले में मंगलवार को फैसले की संभावना जताई जा रही है।

पूरा विवाद 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर में हुए हंगामे से जुड़ा है, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।

 

 

 

 

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