आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र में महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। मौके से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और 220 रुपये नकद बरामद किए गए है।
पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई 2026 को पवई कस्बे में एक महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी सुजीत मौर्य (33 वर्ष), निवासी कस्बा पवई महिला से एकतरफा प्रेम करता था और लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। घटना की रात वह चोरी-छिपे महिला के घर में घुस गया और उसकी गर्दन पर दो तथा हाथ पर एक वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद वह फरार हो गया था।
इस मामले में थाना पवई पर मुकदमा संख्या 176/2026 धारा 109(1)/118(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 17/18 जुलाई की रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खंडोरा अंडरपास के पास छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद वह दोबारा तमंचा लोड करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। गोली उसके दाहिने पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई भेजा गया।
पूछताछ में आरोपी ने महिला पर हमले की बात स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के बाद वह पुलिस से बचने के लिए आसपास के क्षेत्रों में छिपा हुआ था और मौका मिलते ही फरार होने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ स्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई तथा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
इस घटना में पुलिस टीम पर फायरिंग और अवैध शस्त्र रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 177/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
रिपोर्ट- रामअवतार उपाध्याय (आजमगढ़)/सोनू सिंह

