जबलपुर हाईकोर्ट में भोपाल के चर्चित त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले की सुनवाई आगे के लिए टल गई है। मामले में आरोपी त्विशा की सास और पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सीबीआई ने राहत देने का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अपनी लिखित आपत्ति पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी।
भोपाल के त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और जांच के आधार पर वह अपनी विस्तृत लिखित आपत्ति दाखिल करना चाहती है। इसके लिए सीबीआई ने अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा। सीबीआई की इस मांग के बाद हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को जमानत पर कोई राहत नहीं दी। अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित समय पर होगी, जिसमें जांच एजेंसी अपनी लिखित आपत्ति दाखिल कर सकती है।
मामला भोपाल की त्विशा शर्मा की आत्महत्या से जुड़ा है। घटना के बाद परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और मामले की परिस्थितियों को लेकर जांच शुरू हुई थी। जांच आगे बढ़ने के साथ त्विशा की सास और पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह का नाम भी मामले में सामने आया। मामला गंभीर होने के कारण इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच एजेंसी अब मामले से जुड़े दस्तावेजों, बयानों और अन्य तथ्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। इसी बीच आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी।
गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से विरोध किए जाने के बाद अब अगली तारीख पर मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। अदालत में जांच एजेंसी की लिखित आपत्ति आने के बाद बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट ने जमानत याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। यानी गिरिबाला सिंह को इस मामले में अभी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जहां सीबीआई की आपत्ति और बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई हो सकती है।
त्विशा शर्मा कांड पहले से ही चर्चा में रहा है और मामले की जांच सीबीआई के हाथ में होने के कारण जमानत याचिका की सुनवाई भी अहम मानी जा रही है। सीबीआई की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट यह देखेगा कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है या नहीं। सुनवाई टलने के साथ गिरिबाला सिंह को तत्काल राहत नहीं मिली है। अब अगली सुनवाई में सीबीआई के जवाब और कोर्ट के रुख पर सबकी नजर रहेगी।

